डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल याचिका खारिज

डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की शैक्षणिक डिग्री को फर्जी बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की पुनरीक्षण याचिका में डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर पेट्रोल पम्प लेने व चुनाव में झूठा हलफनामा देने का आरोप है। 

हालांकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने कहा था याची ने अधीनस्थ अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल किया है। जो आरोप लगाया गया है, उससे अपराध संज्ञेय नहीं है। याचिका में कहा गया था कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की फर्जी व अमान्य डिग्री के आधार पर पेट्रोल पम्प लिया और चुनाव में हलफनामा दाखिल किया गया है, जो गंभीर अपराध है। इसकी एफआईआर दर्ज कर विवेचना होनी चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद गत 23 मई को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पारित किया है।

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