आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से एक बार फिर मिली राहत
जोधपुर। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाकर 12 अगस्त तक कर दिया है। यह फैसला आसाराम की खराब सेहत और इलाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें सात जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने भी नौ जुलाई तक अंतरिम जमानत को बढ़ाया था। अब इसे एक बार फिर आगे बढ़ाया गया है। 86 वर्षीय आसाराम 2013 के गांधीनगर और जोधपुर दुष्कर्म मामलों में दोषी ठहराए गए हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
उन्होंने अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए 6 महीने की स्थायी जमानत की मांग की थी। हालांकि, गुजरात हाई कोर्ट ने केवल तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। इसके बाद आसाराम ने जोधपुर दुष्कर्म मामले में जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों अदालतों से मंजूरी मिलने के बाद ही वे इलाज के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना हो सके थे।
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