जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार-दशम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन बावत बैठक संपन्न 

जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार-दशम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन बावत बैठक संपन्न 

राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाए अधिक से अधिक प्रचार, जिससे मिल सके लोगों को लाभ : अनिल कुमार-दशम  जनपद न्यायालय के वाट्सअप चैनल पर जुड़ें, मिलेगी जनपद न्यायालय से सम्बंधित सूचना : जनपद न्यायाधीश 

गाजियाबाद। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार 8 फरवरी दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के सम्बंध में जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार-दशम की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय के मीटिंग हॉल में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार-दशम ने राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बं​ध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनता में राष्ट्रीय लोक अदालत बावत जन जागरूकता फैलाई जाए। जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अधिक से अधिक वादों के निस्तारण कराने हेतु अपने सुझाव भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत को आयोजित करने की मंशा यह है कि अधिक से अधिक वादों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जा सके। जिससे लोगों को जल्द न्याय मिलने में सुविधा प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में हर प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाता है। 

उन्होंने आम जनता सहित सभी गणमान्यों से अपील की है कि वे जनपद न्यायालय के वाट्सअप चैनल https://whatsapp.com/channel/0029VaCO5JiD38CWb8BiCb0F पर जुड़ें, जिसमें उन्हें जनपद न्यायलय में हो रहे कार्यों, वादों सहित अन्य सूचनाऐं समय-समय पर प्राप्त हो सकें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत एवं वाट्सअप चैनल में जुड़ने बावत अपने कार्यालय के बाहर बैनर लगाना सुनिश्चित करें, जिससे की यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके और वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों को निस्तारण करा सकें साथ ही वाट्सअप चैनल पर मिलने वाली सूचनाओं का भी लाभ ले सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर 8 मार्च 2025 दिन शनिवार को किया जायेगा। बैठक में मुख्य रूप से अपर जिला​धिकारी (नगर), गंभीर सिंह, अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर पुलिस उपायुक्त, उपजिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी सहित नगर निगम, जीडीए, बैंक एवं अन्य विभागों के अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ​

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