अवैध निर्माण रोकने के लिए जुलाई के पहले दिन पटल परिवर्तन
लखनऊ। एलडीए ने अपने सभी अधिकारियों के जुलाई के पहले दिन पटल परिवर्तन किए हैं। सभी अफसर के कामकाज में बदलाव कर दिया गया है। इससे जुलाई महीने से एलडीए की व्यवस्था नए सिरे से काम करेगी।
एलडीए के वीसी के मुताबिक प्रभाकर सिंह को जोन एक की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष कार्य अधिकारी देवांश त्रिवेदी को जोन 2, विहित प्राधिकारी विपिन शिवहरे को जोन 3, ओएसडी संगीता राघव जोन 4, उपसचिव माधवेश कुमार को जोन 5, ओएसडी वंदना पांडेय को जोन 6 और ओएसडी रविनंदन सिंह को जोन सात की जिम्मेदारी दी गई है। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-25, 26, 20-ए, 27, 28, 28-क (1), 28-क (2) एवं धारा 49 के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही समयानुसार प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराई जाएगी। यह अधिकारी अपने-अपने जोनों में आने वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण को रोकने के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अनाधिकृत/अवैध निर्माण विशेषत लैण्डयूज के विपरीत (व्यवसायिक निर्माणों, ग्रुप हाउसिंग, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि) का स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही स्वयं सुनिश्चित कराएंगे।
साप्ताहिक रूप से अनाधिकृत निर्माणों की समीक्षा की जाएगी तथा निचले स्तर पर अनाधिकृत निर्माण में यदि कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरूद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपनी संस्तुति सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से पेश करेंगे। न्यायालयों में संस्थित वादों में समयानुसार जवाबदा दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराएंगे तथा साप्ताहिक रूप से यादों के सम्बन्ध में सूचना सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
अवैध/अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आईजीआरएस संदर्भों का गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण कराएंगे। जिन बिल्डिंगों को सील किया गया है, उनकी साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी तथा सील बिल्डिंग का फोटोग्राफ्स पत्रावली पर संरक्षित किया जायेगा तथा यदि किसी सील बिल्डिंग में कार्य होता पाया जाता है,तो सम्बन्धित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही विहित प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की जाएगी। मानचित्र अनुभाग से समन्वय स्थापित कर जिन बिल्डिंगों का मानचित्र स्वीकृत हुआ है, उनसे सम्पर्क स्थापित कर मानचित्र के अनुसार निर्माण किये जाने हेतु परामर्श / प्रेरित किया जाएगा।
अधिनियम की धारा-16 के उल्लघन में सीजीएम कोर्ट में परिवाद भेजने तथा एक बार निर्णीत होने के बाद भी धारा-16 का उल्लघन जारी रहने पर पुनः कोर्ट में परिवाद प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। एलडीए के विकास क्षेत्र में प्रवर्तन कार्यों हेतु निर्धारित किये गये जोनों के अन्तर्गत उपरोक्त अधिकारियों को जोनल अधिकारी नामित किया गया है। इनके नियंत्रण में सम्बन्धित प्रवर्तन जोन में तैनात सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता सीधे कार्य करेंगे। सम्बन्धित अभियंत्रण जोन के अधिशासी अभियन्ता अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं के साथ ध्वस्तीकरण अभियान में सम्बन्धित जोनल अभिकारी को सहयोग प्रदान।
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