विधानसभा के 100 मीटर के दायरे में पांच और छह फरवरी को रहेगा निषेधाज्ञा
रांची। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र पांच और छह फरवरी को धुर्वा स्थित विधानसभा में आयोजित होगा। इस दौरान सुरक्षा के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से निर्देश रविवार को जारी किया। सत्र के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, विभिन्न संगठनों के जरिये घेराव-धरना प्रदर्शन और विधान सभा का घेराव करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके मद्देनजर लोक परिशांति और विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही उन्हें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में पांच और छह फरवरी को निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसके तहत इस क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रर्दशन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सुसंगत धाराओं के तहत थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पांच फरवरी को सुबह आठ बजे पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी। तैनात दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों को कड़ी निगरानी रखते हुए विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश उपायुक्त और एसएसपी ने दिया है। ग्रामीण एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल ससमय अपने तैनाती स्थल पर पूरी अवधि में मुस्तैद रहें।
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