सावधान: सर्विस सेंटर से गाड़ी निकालने के बाद करें चेक!
लखनऊ के नामी सर्विस सेंटर से निकली फॉर्च्यूनर की बन गई थी नकली चाभी
By Harshit
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- गोमतीनगर पुलिस टीम ने किया पर्दाफाश, पकड़ा गया गैंग का सक्रिय सदस्य
- परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रकार के वाहन शोरूम संचालन को तय हैं गाइडलाइंस
- शोरूमों को विभाग जारी करता है ट्रेड सर्टिफिकेट, नियमों के दायरे में है सेल्स-सर्विस दोनों
लखनऊ। लखनऊ वासियों सावधान हो जाईये...यदि आपके कोई भी कीमती-लग्जरी लाखों की कार है और आपने इसके सर्विस के लिये अपने वाहन को संबंधित कंपनी के शोरूम के अन्तर्गत आने वाले सर्विस सेंटर में डाला है। इसके बाद जब गाड़ी पूरी तरह सर्विस हो जाये और सर्विस सेंटर से बाहर निकलने लगे तो एकबारगी आप खुद खडेÞ होकर शोरूम मैकेनिकल टीम के सामने इस बात की तस्दीक जरूर कर लें...कि कहीं इसमें ऐसा कुछ यंत्र-तंत्र तो नहीं लगा है जोकि आपके संज्ञान में नहीं है। और जब वहां से हरी झंडी मिल जाये तो फिर आप निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी घर लेकर जाईये...ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं आपके भी साथ वही घटना हो सकती है जोकि बीते एक से डेढ़ माह के अंदर राजधानी के गोमतीनगर, दारूल शफा और तेलीबाग क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों के साथ हुई है। दरअसल, इन सभी वाहन स्वामियों को तनिक भी भनक नहीं लग पाया और इनकी लग्जरी गाड़ियां इनके निर्धारित निजी पार्किंग एरिया से उठ गई। इसका खुलासा तब हुआ जब एक दिन पूर्व गोमतीनगर पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के मदद से एक ऐसे ही अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के सक्रिय सदस्य को ऐसा कुछ कुकृत्य करने के पहले ही दबोच लिया।
पुलिस के पूछताछ में पता चला कि बीते 28 दिसंबर को जो फॉर्च्यूनर उसने उड़ाई थी, उसकी चाभी उसने चिनहट रोड स्थित एक नामीगिरामी लग्जरी शोरूम के सर्विस सेंटर में उस दौरान बनवा ली थी, जब वो सर्विस के लिये आई थी। आगे बताया कि इसी दौरान उसने वाहन में लोकेशन डिवाइस भी लगा दिया और फिर गाड़ी जब सर्विस होने के बाद अपने अमुक स्थान पर पार्क हो गई तो मौका पाकर उसने फॉर्च्यूनर नकली चाभी के जरिये उड़ा दिया। यह भी पता चला कि वो रायपुर, पटना और अन्य राज्यों में भी ऐसे कुछ घटना को अंजाम दे चुका है और सभी गाड़ियों को वो राजस्थान के किसी विश्नोई गैंग को सप्लाई कर देता है।
खैर, स्थानीय पुलिस ने चोर को तो पकड़ लिया, मगर अभी भी यह सवाल लोगों के मन में उठा रहा है कि आखिर राजधानी के ऐसे नामी शोरूम के सर्विस सेंटर में कैसे नकली चाभी बन गई और अलग से ट्रैक डिवाइस लगा दी गई...इसका मतलब तो यह तो लखनऊ के एक शोरूम के सर्विस सेंटर में घटित वाकये का एक नज़ीर भर है। वहीं परिवहन विभाग के जानकारों की मानें तो अगर समय रहते आरटीओ-एआरटीओ प्रशासन की टीम ने विभाग द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के मैनुअल्स का अनुपालन शोरूमों को सुनिश्चित नहीं करायेगी तो फिर ऐसे अभी लग्जरी कारों की चोरी होने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा।
क्या कहता है नियम...!
सेंट्रल मोटर वेहिकिल्स रूल्स, 1989 के तहत बिना पंजीयन के कोई भी वाहन शोरूम से बाहर सड़क पर नहीं निकल सकती। केवल अधिकृत ट्रेड प्रपत्र के आधार पर टेस्ट ड्राइव के लिये, किसी अधिकृत प्रदर्शनी में शामिल होने के लिये या फिर अधिकृत सर्विस सेंटर तक आने-जाने के लिये, इन्हीं कुछ प्रमुख शर्तों के तहत बिना रजिस्टर्ड कोई वाहन शोरूम से बाहर निकाला जा सकता है। नियम यह भी है कि किसी भी शोरूम के सेल्स सिस्टम दायरे में ही सर्विस सेंटर संचालन भी आता है, तो ऐसे में परिवहन विभाग के मानक गाइडलाइंस दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसे में यदि विभाग को सर्विस सेंटर संचालन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी है तो वहां पर कार्यरत सभी मैकेनिकल स्टाफ की पूरी ऑनलाइन डिटेल उनके पास बतौर रिकॉर्ड होनी चाहिये। जबकि वन डीलर प्वाइंट व्यवस्था लागू होने के बाद अब तो शोरूम संचालन के ही होल्ड में एक प्रकार से परिवहन विभाग का वाहन-4 भी होता है जिस पर ऑनलाइन पंजीयन का पूरा काम होता है।
क्या बोले जिम्मेदार...!
क्या बोले जिम्मेदार...!
नियमत: किसी भी शोरूम से जब कोई वाहन पंजीकृत होकर निकले तो एक हफ्ते के अंदर आरसी संबंधित ग्राहक को मिल जानी चाहिये। जहां तक बात सर्विस सेंटर संचालन की पारदर्शी प्रक्रिया की है तो इस अहम मुद्दे पर संबंधित आरटीओ-एआरटओ प्रशासन टीम से गहन विमर्श किया जायेगा और यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि शोरूम, खरीददार और इनसे संबंधित सर्विस सेंटर की पूरी प्रक्रिया में कहीं से भी अनियमितता न होने पाये। जनसुविधा की दृष्टि से ही पूर्व में ‘वन डीलर प्वाइंट’ व्यवस्था लागू की गई ताकि लोगों को बेवजह स्थानीय परिवहन कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।
-: एके सिंह, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईटी/रेवन्यू, परिवहन विभाग
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