मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की फिर से सुनवाई 4 जून को
मस्जिद प्रबंध समिति के दूसरे अधिवक्ता प्राचा ने सुनवाई की दी अर्जी
प्रयागराज, 01 जून। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की चार जून 24 को दो बजे से फिर से सुनवाई होगी। शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा अवैध मानते हुए हटाने की मांग में दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 31 मई को खुली अदालत में आदेश सुरक्षित कर लिया था।
इसके बाद मस्जिद प्रबंध समिति के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने अर्जी देकर उन्हें सुनवाई का पूरा मौका देने की मांग की है। इनकी प्रार्थना है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस करने के उनके अधिकार में किसी प्रकार व्यवधान न हो सुनिश्चित किया जाए और विपक्षी को सुने जाने के अधिकार का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संरक्षित किया जाय।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि तसनीम अहमदी , महमूद प्राचा, हरिशंकर जैन आदि ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बहस की। मस्जिद की प्रबंध समिति की तरफ से अहमदी व सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से अन्य अधिवक्ता ने बहस पूरी की। प्राचा ने भी बहस की। फिर भी न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए न्याय होते दिखाई भी दे के सिद्धांत के आधार पर प्राचा को बहस करने के लिए 4 जून की तिथि नियत की गई है। कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को पक्षों के सभी अधिवक्ताओं को जानकारी देने को कहा है। यह आदेश भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व अन्य कुल 18 सिविल वादों की फरवरी 24 से सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने दिया है।
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