राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन एक्ट-2022 की नियमावली गठन के लिए बैठक

राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन एक्ट-2022 की नियमावली गठन के लिए बैठक

रांची। झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद के सभागार में स्टेकहोल्डर (किसान संगठन, कृषक उत्पादक समूह, कृषि व्यापारी) संग झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन एक्ट-2022 की नियमावली के गठन को लेकर सोमवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने की। बैठक में किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण हाट बाजारों में अत्याधुनिक सुविधाजनक संरचना निर्माण की बहुत जरूरत है, जो भी संरचना बने, उसका उपयोग केवल किसानों के लिए हो। हाट बाजारों से अतिक्रमण, अवैध कब्जा भी हटाया जाना चाहिए। किसानों की फसल, उपज की खरीद की समुचित व्यवस्था हो। इससे बाजार समिति के गठन का उद्देश्य भी पूरा होगा। विपणन परिषद और बाजार समिति का गठन नहीं होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन सकी है, जिससे किसान अपने धान और अन्य कृषि उपज को बिचौलियों के बगैर बेच सकें। बाजार हाट में वसूली भी किसानों के लिए समस्या है। किसानों की भी भागीदारी बाजार समितियों में हो। किसानों के धान का बकाया पैसा जल्द मिले। इस पर बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन एक्ट 2022 तो लागू हो चुका है। इसके लिए बेहतर नियमावली बनाने का काम चल रहा है। किसान संगठनों और दूसरे माध्यमों से आये सुझावों पर बोर्ड सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ेगा। किसान हित में नयी नियमावली तैयार कर उसे लागू किया जाएगा। इस मौके पर बोर्ड के एमडी संजय सिन्हा, सचिव अनुज प्रसाद, प्रभारी पणन सचिव और अन्य भी उपस्थित थे।

 

 

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