सपा नेता विनय शंकर तिवारी को मिली जमानत
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ की डबल बेंच ने गुरूवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में जांच पड़ताल करने और इसके बाद गिरफ्तारी करने के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। वहीं लखनऊ खण्डपीठ की डबल बेंच ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद विनय शंकर तिवारी को जमानत दे दी।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विनय शंकर तिवारी के साथ में गिरफ्तार? किये गये अजीत पाण्डेय को भी जमानत मिली है। बताया जा रहा है कि सात अप्रैल 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। पूरा मामला विनय शंकर तिवारी के फर्म गंगोत्री इंटरप्राइजेज के बैंक की 754 करोड़ रुपए की रकम हड़पने से जुड़ा हुआ है।
विनय शंकर तिवारी के भाई कुशल तिवारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सिर्फ परेशान करने के लिए विनय शंकर की गिरफ्तारी की थी। जिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विनय को गिरफ्तार किया था, उससे संबंधित मामले में पहले ही एनसीएलटी एवं एनसीएएलटी ने विनय को क्लीन चिट दिया हुआ है। अभी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से विनय शंकर को जमानत मिलने पर पूरे परिवार सहित सभी शुभचिंतकों को बेहद प्रसन्नता है।
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