कुख्यात शूटर शिव शर्मा को एटीएस कोर्ट ने नहीं दी जमानत

कुख्यात शूटर शिव शर्मा को एटीएस कोर्ट ने नहीं दी जमानत

रांची। एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कुख्यात शूटर शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र को जमानत देने से इंकार कर दिया है। उसने रांची में रातू रोड फ्लाइओवर बना रही कंपनी केसीसी बिल्डकॉन से रंगदारी मांगने के केस में जमानत मांगी थी।

एटीएस ने सुखदेवनगर थाना में आरोपित के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए कांड संख्या 3/2024 दर्ज की थी।शिव शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की। प्राथमिकी के मुताबिक, शिव शर्मा ने रातू रोड फ्लाईओवर बना रही कंपनी केसीसी बिल्डकॉन के अधिकारी को जान मारने की नीयत से धमकी दी थी। सेटेलमेंट के रूप में उसने पांच प्रतिशत राशि की मांग की थी और राशि नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र पर हत्या और रंगदारी सहित अन्य कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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