सुप्रीम कोर्ट ने दिये रायला के धर्म तालाब का मूल स्वरूप लौटाने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिये रायला के धर्म तालाब का मूल स्वरूप लौटाने के आदेश

शाहपुरा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहपुरा जिले के रायला के धर्म तालाब का मूल स्वरूप लौटाने, तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने एवं दोषी सरपंच पर दो करोड़ रुपये के जुर्माने के एनजीटी के आदेश को यथावत रखते हुए इस आदेश के विरूद्ध रायला सरपंच गीता देवी जाट व उसके पति जगदीश जाट द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सजय खन्ना और दीपांकर दत्ता की बैंच ने एनजीटी न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले को उचित मानते हुए इससे हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं होना बताते हुए यह अपील खारिज की। उल्लेखनीय है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने रायला निवासी ओमप्रकाश सोमानी की याचिका पर धर्म तालाब रायला के भराव क्षेत्र पुराने आराजी नंम्बर 739 केचमेन्ट एरिया पुराने आराजी नम्बर 707 में हुए निर्माण को ध्वस्त करने व सरपंच गीता देवी जाट व उसके पति जगदीश जाट को दोषी मानते हुए इन पर 2 करोड रुपये जुर्मना लगाते हुए तालाब को मूल स्थिति में वापस लाने का 24 जलाई 2023 को आदेश दिया था। जिसमें तालाब से अतिक्रमण हटाने, पुलिया निर्माण में हुए राजकोष की हानि को सबंधित अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेन्सी से वसूल करने तथा तालाब की भूमि पर हुए निर्माण कार्यों को तीन माह में ध्वस्त करने, जिला कलेक्टर के निर्देशन में कमेटी गठित कर तालाब का मूल स्वरूप लौटाने, धर्म तालाब के मूल स्वरूप को बिगाड़ने के लिए सरपंच गीता देवी जाट व उसके पत्ति जगदीश प्रसाद जाट से 02 माह में 2 करोड़ रुपये वसूल करने के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा एक अनुपालना रिपोर्ट रजिस्ट्रार, सेंट्रल जोन, भोपाल बेच को छह माह में 15 फरवरी 2024 से पहले पेश करने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता सोमानी द्वारा अपने अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के माध्यम से एनजीटी न्यायालय, भोपाल में धर्म तालाब को मूल स्वरूप में लौटाने के लिए अवमानना याचिका भी प्रस्तुत कर रखी है। वर्तमान में इस तालाब पेटे में अवैध रूप से सड़कें बनी हुई है एवं तालाब की भूमि में पट्टे जारी किये हुए हैं तथा पेट्रोल पम्प व समारोह स्थल बना हुआ है। जिनका निर्माण ध्वस्त करने व पट्टे निरस्त करने के आदेश एनजीटी द्वारा दिये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के फैसले का स्वागत करते हुए पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने कहा कि इससे झील जलाशयों का संरक्षण होगा तथा यह सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तालाबों की भूमि आवंटन पर रोक लगाने में नजीर साबित होगा।

 

 

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