राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थाई पीठ के लिए जगह उपलब्ध करवाने के आदेश
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने राज्य प्रशासन को एक और मौका देते हुए आदेश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर जोधपुर में हाल ही में स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थाई पीठ के लिए अभी चल रहे जिला उपभोक्ता आयोग के पास ही जगह उपलब्ध कराएं और न्यायालय को इस बात आगामी पेशी एक फरवरी तक अवगत कराएं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने गत सात अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर जोधपुर में राज्य आयोग की चल पीठ को तत्काल प्रभाव से स्थाई कर दिया और इसी की पालना में डिप्टी रजिस्ट्रार, निजी सचिव, शीघ्र लिपिक और वरिष्ठ सहायक के एक एक अतिरिक्त पद तथा कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो अतरिक्त पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए लेकिन उन्हें इसलिए नियुक्ति नहीं दी जा रही है कि उपभोक्ता भवन में दो जिला उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के बैठने की समुचित जगह और व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भवन के नीचे उप निदेशक, अभियोजन कार्यालय को यहां से शिफ्ट कर नवनिर्मित अभियोजन भवन में ले जाया जाए क्योंकि अभियोजन भवन की दूसरी मंजिल में अधीनस्थ न्यायालय चल रहे थे और उन्हें 31 जनवरी 2022 को वहां से जिला न्यायालय परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने न्यायालय शिफ्टिंग बाबत हाईकोर्ट खंडपीठ को जवाब नहीं दिया और यह बताया गया कि अभियोजन भवन में अब जगह नहीं है। उन्होंने इस बाबत गत 16 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश की पालना वास्ते एक सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया। खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी ने खंडपीठ के 16 जनवरी के आदेश की पालना वास्ते एक और मौका देते हुए राज्य प्रशासन को आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर पीठ के वास्ते वर्तमान में चल रहे जिला उपभोक्ता आयोग के नजदीक ही जगह उपलब्ध कराएं और यह समस्त कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर ही हो जानी चाहिए। उन्होंने अगली सुनवाई एक फरवरी तय की।
टिप्पणियां