हाईकोर्ट के निर्देश पर सशक्त स्थायी समिति की बैठक में चंद्रनाथ चंदन को प्रोन्नति नहीं देने के निर्णय पर मुहर

 हाईकोर्ट के निर्देश पर सशक्त स्थायी समिति की बैठक में चंद्रनाथ चंदन को प्रोन्नति नहीं देने के निर्णय पर मुहर

01dl_m_897_01122023_1। पटना हाईकोर्ट के सीडब्ल्यूसीजे 7031/2023 के मामले में फारबिसगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार की ओर से बुलाई गई सशक्त स्थायी समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में चंद्रनाथ चंदन को प्रोन्नति नहीं दिए जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बैठक के बाद मुख्य पार्षद वीणा देवी ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चंद्रनाथ चंदन को प्रोन्नति नहीं देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि चंद्रनाथ चंदन गबन के कई मामले हैं और उसकी जांच की प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। जांच प्रक्रिया तक उसे प्रोन्नति नहीं देने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में मुख्य पार्षद वीणा देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती,सशक्त स्थायी समिति सदस्य मो.इस्लाम,गणेश गुप्ता,मनोज सिंह और प्रभारी प्रधान सहायक कामख्या नारायण सिंह उर्फ कुंदन सिंह मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि फारबिसगंज नगर परिषद के चेयरमैन वीणा देवी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार को पटना उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूसीजे 7031/2023 मामले में 22 दिसंबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।मामला प्रधान सहायक के रिक्त पद पर याचिकाकर्ता चंद्रनाथ चंदन को प्रधान सहायक के रिक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करने से संबंधित था।जिस पर यथोचित निर्णय लेने का निर्देश पटना हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था।पटना हाईकोर्ट के इस आदेशपूर्ण निर्णय के आलोक में नगर परिषद प्रशासन की ओर से मीटिंग कॉल की गई थी।

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