दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तृणमूल के नौ नेताओं को जमानत दी
नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अप्रैल 2024 में दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नौ नेताओं को जमानत दे दी । एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को दस-दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
आठ मई को कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नौ नेताओं को पेशी से छूट दी थी। आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन,मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष, अर्पिता घोष, शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास और सुदीप राहा कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
इन नौ नेताओं को कोर्ट ने आज जमानत दी। आज इस मामले में तृणमूल नेता विवेक गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। विवेक गुप्ता को कोर्ट ने 30 अप्रैल को जमानत दी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से जारी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 21 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के 10 नेताओं को समन जारी किया था। कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 145 और 34 के तहत संज्ञान लिया था।
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