ऑकेजनल बार अनुज्ञापन एफ एल 11 प्राप्त करना अनिवार्य।
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फ़र्रूख़ाबाद- क्रिसमस एवं नववर्ष 2024 का त्यौहार सन्निकट है। क्रिसमस एवं नववर्ष 2024 के आगमन के अवसर पर विवाह मण्डप/बैंकटहॉल/रेस्टोरेन्ट होटल आदि में लोग एकत्र होकर जश्न मनाते है और साथ ही मदिरा पान भी करते है। उक्त के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्रिसमस तथा नववर्ष के उत्सव एवं पार्टी आदि आयोजनों के अवसर पर आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजॉर्ट, फार्म हाउस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटि सेन्टर, होटल व
रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) कराने पर ऑकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ.एल.-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश आबकारी बार लाइसेंसों की स्वीकृति नियमावली- 2022 यथासंशोधित के नियम-3 के बिन्दु चार में समारोह हेतु ऑकेजनल बार अनुज्ञापन एफ.एल.-11 निर्गत किया जाने का प्राविधान है। ऑकेजनल बार प्राप्त किये जाने हेतु www.upexcisportal.in जाकर लॉगिन कर निर्धारित सूचनाओं की पृविष्टि कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 यथासंशोधित की धारा-63 में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयतित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नहीं होगा और जो पांच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये।
आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाईसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती, तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने या पांच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।अस्थाई ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) प्राप्त किये जाने संबंधी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, फर्रूखाबाद, कक्ष संख्या-21, प्रथम तल कलेक्ट्रट, फतेहगढ़, अथवा मोबाइल नम्बर-9454465674, 9454466321, 9454466322, 9454466323 पर सम्पर्क कर तथा आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexciseportal.in पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकती है।
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