डीएम ने 10 बिन्दुओं पर जारी की गाइड लाइन
22 जनवरी को पूरे जनपद में शराब एवं मांस-मीट की दुकान पूर्णतया बन्द रखने के निर्देश
आजमगढ़। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के आदेशानुसार जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा सम्बन्धी आयोजन के दृष्टिगत 10 बिन्दुओं पर गाइड लाइन जारी की है। जिसके के क्रम में जनपद में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं- 1 जनपद में धारा 144 द०प्र०सं० पूर्व से ही प्रवृत्त है, जिसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो। 2. नगर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत व पुलिस के माध्यम से सी०सी०टी०वी०/कन्ट्रोल रूम एवं पब्लिक सी०सी०टी०वी० के माध्यम से पूरे जनपद की निगरानी रखी जाय।
3. एन०डी०आर०एफ०/एस०डी०आर०एफ० की टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाय तथा मॉक ड्रिल करायी जाय। एस०डी०आर०एफ० टीम द्वारा नियमित रूप से नाव द्वारा पेट्रालिंग की जाए तथा नाविकों के लिए लाइफ जैकेट की व्यवस्था करते हुए उन्हें पहचान पत्र निर्गत किया जाय। किसी स्थिति में मादक द्रव्यों का सेवन वर्जित किया जाय। 4. रेलवे स्टेशन, रोडवेज, प्राइवेट बस स्टैण्ड एवं अन्य यातायात स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था/सतर्कता बरती जाय। 5. पुलिस बल द्वारा पूरे शहर में पेट्रोलिंग किया जाय। शहर/गावों की सुरक्षा हेतु आई०टी०एस०एस० व्यवस्था को कियाशीत रखा जाय।बाहरी व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित की जाय। 6. ड्रोन सिस्टम, एस०एम०एफ० की तैनाती भी सुनिश्चित की जाय।
7. दिनाक 22.01.2024 को जनपद अयोध्या में श्रीराम रामजन्म भूमि पर नवीन विग्रह स्थापना के दिन जनपद के नगर, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व बडे मन्दिरों पर भजन/कीर्तन/पूजा-पाठ/हनुमान चालीसा/सुन्दर काण्ड/अखण्ड रामायण / यज्ञ/मय गाजे-बाजे डीजे के साथ शोभा यात्रा/आतिशबाजी आदि आयोजित कार्यकमों के दृष्टिगत हिन्दू-मुस्लिम मिश्रित आबादी वाले ग्रामों, कस्बों, नगरों, शहरों में विशेष सतर्कता के साथ-साथ कार्यक्रम स्थलों पर समुचित पुलिस/यातायात का प्रबन्ध सुनिश्चित हो। 8. 22 जनवरी 2024 को पूरे जनपद में शराब एवं मांस-मीट की दुकान पूर्णतया बन्द/प्रतिबन्धित रहेगी। 9. 16 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक जिस देव मंदिर में राम संकीर्तन आदि का आयोजन किया जा रहा है, उन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल/सतर्कता बनायी रखी जाय। 10. ड्रोन/यूएवी से सम्भावित खतरों दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम 2021-22 का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो।
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