प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को डीएम ने दिखायी हरी झण्डी

बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को डीएम ने दिखायी हरी झण्डी

बहराइच । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जिलाधिकारी मोनिका रानी ने ‘‘प्रचार-वाहन’’ रैली को हरी झण्डी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। जागरूकता रैली में चार पहिया वाहनों के साथ जनसेवा केंद्र के प्रतिनिधि एवं कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी अपनी-अपनी बाईकों के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर उप निदेशक, कृषि टी.पी. शाही, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, अग्रणी जिला प्रबन्धक जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्रीमती प्रियानन्दा, एस.डी.ओ. सदर उदय शंकर  सिंह, कैसरगंज के शिशिर कुमार वर्मा, नानपारा के सुधीर कुमार, फसल बीमा कम्पनी के जिला प्रबन्धक श्री अमन मौर्य, समस्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

जागरूकता वाहनों को रवाना करते हुए जिलाधिकारी ने मोनिका रानी ने कहा कि कृषि प्रधान आकांक्षी जनपद बहराइच के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों के लिए वरदान है। उन्होंने कृषि एवं एलायड विभागों के अधिकारियों विशेषकर क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिया कि प्रभावी ढंग से जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर जिले के अधिक से अधिक कृषकों को योजना से आच्छादित कराएं। डीएम ने जिले के कृषकों से अपील की है कि वर्तमान मौसम रबी 2023 में अधिसूचित फसलों की बीमा कराकर फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी फसलों को दैवीय आपदा से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करें।

उप निदेशक कृषि डा. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2023 में 03 फसलें गेहूॅ, मसूर व लाही-सरसों की फसलें अधिसूचित हैं। जनपद के सभी ऋणी व गैर ऋणी किसान 31 दिसम्बर 2023 तक योजना अन्तर्गत पंजीकरण कराकर बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गैर ऋणी किसान जन सुविधा केन्द्र, बैंक शाखा, ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी के एजेन्ट, कृषि विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क कर अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। श्री शाही ने बताया कि बीमा योजना के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नम्बर अथवा बीमा कम्पनी की वेबसाइट पर सम्पर्क किया जा सकता है।  सकते हैं।

डी.डी. एैग्री श्री शाही ने ने बताया कि ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल भराव तथा फसल की कटई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखने हेतु रखी गयी कटी हुई फसल को बे मौसम/चक्रवाती वर्षा/आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से क्षति की स्थिति में बीमित किसान को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर कृषि विभाग के अधिकारी, सम्बन्धित बैंक शाखा, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि या टोल फ्री नम्बर 1800-11-8485 पर बीमित फसल का नाम व प्रभावित खेत के खसरा संख्या के विवरण के साथ सूचित करना होगा।

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