सामूहिक विवाह के लिए करे आवेदन - श्रीप्रकाश पाण्डेय
बस्ती - मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए आनलाइन पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लागिन कर आवेदन किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि जनपद के ऐसे पात्र आवेदक उक्त पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2 (दो लाख) तक हो, विवाह हेतु कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होने बताया कि विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट समस्त संलग्नकों सहित कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन में जमा करना अनिवार्य है।
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