युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले 5 आरोपित गिरफ्तार
कोरबा। कोरबा पुलिस ने आज (बुधवार) एक महत्वपूर्ण मामले का खुलासा किया है।बांगो थाना क्षेत्र से लापता हुई संतोषी विश्वकर्मा की 15 लाख फिरौती मांगने के मामले में पतासाजी में बड़ा खुलासा हुआ है। उसका अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या कर दफन कर दिया गया था।युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले 5 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। कोरबा जिलान्तर्गत बांगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रार्थी कृष्णा विश्वकर्मा ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 सितंबर की प्रातः लगभग आठ बजे उसकी लडकी संतोषी विश्वकर्मा सिलाई मशीन का काम सीखने कोरबा जा रही हूं कहकर घर से गई है।30 सितंबर तक वापस घर नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा थाना बांगो में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। थाना बांगो में विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि अपहृता संतोषी विश्वकर्मा के मोबाईल नंबर से घर की मोबाईल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके अपहरण किये जाने की जानकारी देते हुए 15 लाख रुपये की मांग की गई। अपराध धारा 364 (क), 365 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पतासाजी हेतु पुलिस टीम गठित कर अलग- अलग जगह पाली, पोडी, रतनपुर, सकरी बिलासपुर में दबिश दी गई ।आरोपितों के द्वारा के द्वारा लगातार जगह ठिकाना बदल दिया जा रहा था। आरोपितों के द्वारा दिनांक 28-नवंबर को न्यायालय कटघोरा में अपने आत्मसमर्पण किया गया। पुलिस ने आरोपितों को रिमांड में लेकर कड़ी पूछताछ की।पूछताछ करने पर अपहृता को आरोपित सोनू लाल साहू के द्वारा गला घोट कर मारकर थाना पाली केराझरिया जंगल में रखकर अन्य चार साथियों संदीप भोई, विरेन्द्र भोई, सुरेन्द्र भोई, जीवा राव के साथ मिलकर जमीन में दफना देना जुर्म स्वीकार किया गया। घटना स्थल केराझरिया थाना पाली के जंगल में आरोपितों की निशानदेही पर दफन शव को बरामद किया किया गया। अपहृता के परिजनों के द्वारा अपनी बेटी संतोषी विश्वकर्मा का होना पहचान किया गया। आरोपितों से घटना में प्रयुक्त गैती-फावडा अन्य वस्तुओं को जप्त किया गया।
प्रकरण मे शव उत्खनन बादआरोपितों संदीप भोई पिता पंचराम भोई ,उम्र 21 वर्ष ,साकिन सलिहाभांठा पोंडी थाना पाली, विरेन्द्र भोई पिता महेशराम भोई, उम्र 19 साल,साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली,सुरेन्द्र भोई पिता महेशराम भोई,उम्र 21 साल,साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली , जीवा राव जाघय पिता कृष्णा राव जाघय,उम्र 19 साल,साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली तथा सोनू लाल साहू पिता रामेश्वर साहू ,उम्र 27 साल ,साकिन पोड़ी बनिहार मोहल्ला थाना पाली के विरुद्ध धारा 364 (क), 365, 302, 201, 120 बी, 376 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
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