हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी डुबान प्रभावितों को नहीं मिला जमीन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी डुबान प्रभावितों को नहीं मिला जमीन

धमतरी।गंगरेल बांध डुबान प्रभावित कई परिवार सालों से विस्थापन व जमीन दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांग अधूरा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इन परिवारों को शासन स्तर से जमीन देने कहा गया था। इस मामले में कुछ भी नहीं होने से नाराज कलेक्ट्रेट पहुंचे डूब प्रभावितों ने अब गंगरेल बांध में जल सत्याग्रह करने की चेतावनी दी है। गंगरेल बांध के डुबान प्रभावित आत्माराम, रोहित प्रसाद ध्रुव, चन्द्रहास, जय कुमार, हर्ष मरकाम, महाराजी राम ध्रुव, कृष्णा राम समेत बड़ी संख्या में लोग 12 फरवरी को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां एसडीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाते हुए डुबान प्रभावितों ने कहा है कि तीन साल पहले 16 दिसंबर 20202 को हाईकोर्ट ने डुबान प्रभावितों के हित में आदेश जारी किया था। जिसमें तीन महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी अधिकारी को डुबान प्रभावितों को जमीन आबंटित करने का निर्देेश दिया था, लेकिन तीन साल बाद भी जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। यह हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना है। डुबान प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन न्याय पालिका के आदेश को नही मानकर गंगरेल बांध डुबान प्रभावितों के हितों के साथ अन्याय कर रही है। गंगरेल बांध डूब प्रभावित निम्न गरीब वर्ग से आते हैं। अपने अधिकारों के लिए वे बार-बार शासन-प्रशासन से आवेदन-निवेदन कर रहे हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा। डुबान प्रभावितों ने बताया है कि अभी भी कई परिवार रिश्तेदारों के शरण में है। विष्णु देव सरकार से उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि यदि तत्काल उन्हें उचित मुआवजा व न्याय संगत भूमि आबंटित नहीं किया गया तो 15 फरवरी को गंगरेल बांध में एक दिवसीय जल सत्याग्रह करेंगे। वहीं 19 फरवरी से बेमुद्दत धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी शासन- प्रशासन को डुबान प्रभावितों ने दी है।


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