शिविर में महिलाओं को जानकारी देते हुये

शिविर में महिलाओं को दी गई विभिन्न जानकारियां

शिविर में महिलाओं को जानकारी देते हुये

महोबा। उ0प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोबा जे0पी0 यादव के आदेशानुसार तहसील सभागार मे यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार गौतम ने की। आयोजित शिविर में उपस्थित महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधिक सहायताओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।कार्यक्रम में उपस्थित महिला कर्मियों सहित अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुये यौन उत्पीड़न के विषय पर विस्तार से बताया गया। वह कैसे इस उत्पीडन से स्वयं को बचा सकती है एवं उत्पीड़ित महिला किस तरह से अपनी आवाज उठा सकती है।

सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे मे बताया गया है और साथ ही उन्हे समाज की मुख्य धारा में शामिल होने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड टंफिकिंग, कन्या भू्रण हत्या, महिलाआंे के अधिकार व उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कानूनी, सामाजिक प्रभावों एवं लाभों के बारे में जानकारियां प्रदान की गयी। कार्यक्रम में महिलाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम पाॅक्सो 2012 व महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 तथा पूर्वगर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकि पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1़994 तथा नालसा हेल्प लाइन नं0 15100 के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम मे उपस्थित तहसील के अधिकारियांे एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गयी।

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