नाबालिग के साथ दुष्कर्म पर 10 वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

नाबालिग के साथ दुष्कर्म पर 10 वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

मीरजापुर। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले ददोली आदिवासी का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।दरअसल, वादी मुकदमा ने 17 सितंबर 2016 को हलिया थाने पर तहरीर देकर बताया था कि उसकी 10 वर्ष की नाबालिग लड़की 16 सितम्बर की शाम घर से कुछ दूर हैंडपम्प से पानी लेने गई थी।

आरोप है कि इसी दौरान ददोली आदिवासी नाबालिग को पकड़कर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर मेरी पत्नी व उसका छोटा भाई तथा गांव के कई लोग दौड़े तो आरोपित भाग गया। घटना के बाद पीड़िता घर आई तो आपबीती सुनाई। वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर हलिया पुलिस ने आरोपित ददोली आदिवासी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले को साबित करने के लिए विशेष लोकभियोजक सुनीता गुप्ता ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कराया। साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर ददोली आदिवासी उर्फ दाढ़ी पुत्र भूलन निवासी सोनगढ़ा थाना हलिया जनपद मीरजापुर को न्यायालय ने दोषी ठहराया और 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Tags: mirzapur

About The Author

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां

Latest News

प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने में हम सबकी जिम्मेदारी : सुभाष गुप्ता  प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने में हम सबकी जिम्मेदारी : सुभाष गुप्ता 
गाजियाबाद। रेड क्रॉस सोसायटी गाजियाबाद जनपद को स्वस्थ रखने के लिए कृतसंकल्प है। टी. बी. उन्मूलन की कड़ी में रेडक्रॉस...
जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक
जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार-दशम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन बावत बैठक संपन्न 
DeepSeek के जरिए चीन कर रहा है जासूसी
होटलों में अनैतिक कार्यों पर मंत्री ने पुलिस को लगाई फटकार,कार्रवाई के आदेश
स्कूल से सामान चोरी के मामले में  नाै गिरफ्तार
वाहन की चपेट में आने से भाजपा नेता की मौत