हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने सोमवार को युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नसीरपुर के अब्बासपुर में 25 अप्रैल 2020 को कुलभूषण उर्फ राहुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने अब्बासपुर के ही रहने वाले पवन और संजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद मामले में पुलिस ने पवन व संजू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक सुनील कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी फौजदारी शीलेंद्र प्रताप सिंह ने की। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पवन व संजू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 53- 53 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

About The Author

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां

Latest News

 आज इंदौर में मप्र ग्रोथ कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री करेंगे रियल एस्टेट निवेशकों से संवाद आज इंदौर में मप्र ग्रोथ कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री करेंगे रियल एस्टेट निवेशकों से संवाद
भोपाल । “मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 – सिटीज ऑफ टुमॉरो” का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर स्थित ब्रिलियंट...
सावन के पहले दिन सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक
लग गया सावन, देशभर के शिवालयों में हो रहा जलाभिषेक, कांवड़ तीर्थयात्रा शुरू
हम्पी ने फिडे महिला विश्व कप में खामदमोवा को हराया
मैंने अपनी गेंदबाज़ी और निरंतरता पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया: नीतीश रेड्डी
सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू 
नितीश रेड्डी की दोहरी मार से लड़खड़ाई इंग्लैंड की शुरुआत,जो रूट शतक से एक कदम दूर