एसटीएफ ने फरार चल रहे दो अभियुक्तों को दबोचा
लखनऊ। थाना अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में पंजीकृत मुकदमा की विवेचना उच्च न्यायालय द्वारा एसटीएफ यूपी से कराये जाने के पारित आदेश के अनुपालन में इस अभियोग में वांछित दो और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मुकेश कुमार तिवारी व लाल बहादुर सिंह है।
उल्लेखनीय है कि9 मई 2020 को चम्पा देवी पत्नी स्व. केदारनाथ सिंह ग्राम नासिरपुर बरवा पोस्ट अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के पति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के बाद अकबरपुर से बसखारी हाईवे स्थित वादिनी की भूमि (कीमत लगभग 8 करोड़) को हड़पने की नियत से बाहुबली पवन पाण्डेय व उसके समर्थक मुकेश तिवारी द्वारा वादिनी के पुत्र अजय सिंह को नश का इन्जेक्शन देकर 25 अगस्त 2020 को फर्जी इकरारनामा करा लिया गया था। जिसमें उक्त जमीन की कीमत 20 लाख रुपए दर्शायी गयी।
कुछ समय पष्चात नीतू सिंह पुत्री हरिहर सिंह निवासी इटायल अतरौलिया आजमगढ़ के नाम से नगर पालिका अकबरपुर में वादिनी के परिवार रजिस्टर में अजय सिंह की पत्नी के रूप में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया था एवं आर्य समाज मन्दिर सफेदाबाद बाराबंकी का फर्जी विवाह प्रमाण पत्र दाखिल किया। 23 अक्टूबर 2020 की सांय 4.30 बजे वादिनी के पुत्र अजय सिंह की शादी के बाद 6.30 बजे सड़क दुर्घटना में मृत्यु होना बताया गया। इस सम्बन्ध में चम्पा देवी पत्नी स्व. केदारनाथ सिंह ग्राम नासिरपुर बरवा पोस्ट अकबरपुर, अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में विभिन्न धाराओं में अभियोग बनाम पवन पाण्डेय, मुकेष तिवारी गोविन्द यादव लाल बहादुर सिंह दीपनारायण शर्मा, नीतू सिंह आदि पंजीकृत कराया गया था।
इस अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा करते हुए अभियुक्ता नीतू सिंह आदि पांच नफर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसमें से दो जमानत पर है तथा तीन जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त पवन पाण्डेय व शेष अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध मामूली धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त कर दी गयी थी। उक्त के उपरान्त अभियुक्ता नीतू सिंह एवं अभिषेक तिवारी द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ में अलग-अलग तथ्यों पर जमानत याचिकाएं योजित की गयी। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए 19 मई 2023 को उपरोक्त मुकदमें की विवेचना एसटीएफ यूपी से कराये जाने का आदेष पारित किया गया।
जिसके अनुपालन में सत्यसेन यादव अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ के पर्यवेक्षण मे अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ यूपी द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना प्रारम्भ करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के क्रम में इलेक्ट्रानिक दस्तावेजी एवं तथ्यगत साक्ष्य व गवाहो के बयान से पाया गया कि अभियुक्त मुकेश कुमार तिवारी व लाल बहादुर सिंह द्वारा मुख्य अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय के साथ षडयन्त्र के तहत मृतक अजय सिंह की 13.5 बिसवा जमीन का एग्रीमेन्ट धोखाधड़ी करके मात्र 20 लाख रुपए में करा लिया जाना प्रमाणित पाया गया। उक्त से अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि का अपराध पाये जाने पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया।
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