दहेज उत्पीड़न के दोषी पति सहित छह लोगों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

दहेज उत्पीड़न के दोषी पति सहित छह लोगों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने दहेज की खातिर विवाहिता के उत्पीड़न के दोषी पति सहित 6 लोगों को 3 - 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर के न्यू तिलक नगर निवासी रिंकी कुशवाह ने थाना महिला में अपने पति सोनू, सास सावित्री, जेठ मनोज, जेठानी नीलम, रजनी व ननद वंदना के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। रिंकी का कहना था उसकी शादी 07 जुलाई 2016 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सोनू उर्फ सुभान्शू पुत्र राम प्रकाश कुशवाह निवासी ग्राम वैजुआ खास थाना सिरसागंज के साथ हुई थी। दिये गये दान दहेज से पति सोनू उर्फ सुभान्शू, जेठ मनोज, सास सावित्री देवी, सास रजनी, जिठानी नीलम व ननद वन्दना खुश नहीं थे। वह अतिरिक्त दहेज में 1 लाख रुपया की मांग की खातिर मारते पीटते थे।शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते थे। 03 सितंबर 2016 को सभी लोगों ने मारपीटकर अतिरिक्त दहेज की मांग की खातिर छोड़ दिया। तब से वह अपने मायके में रह रही है। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी को दोषी माना। न्यायालय ने सभी को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर साढ़े चार-साढ़े चार हजार रुपया का अर्थ दंड भी लगाया।

 

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