अधिक कीमत वसूलने पर रिलायंस फ्रेश को देना होगा 15 हजार रुपए का हर्जाना
जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने दही की तय कीमत से 7.40 रुपए अधिक वसूलने को विक्रेता की लापरवाही और अनुचित व्यापार माना है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी रिलायंस फ्रेश पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं अधिक वसूली गई राशि भी परिवाद दायर करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश रामचरण जोशी की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने कहा कि विपक्षी दुकानदार ने अधिक कीमत वसूल कर उपभोक्ता का न केवल विश्वास तोडा है, बल्कि यह अनुचित व्यापार की श्रेणी में भी आता है। ऐसे में उस पर हर्जाना लगाना उचित होगा।
परिवाद में कहा गया कि उसने 3 मई, 2022 को रिलायंस फ्रेश से मदर डेयरी ब्रांड का 200 ग्राम क्लासिक दही खरीदा था। जिसके पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य 22 रुपए अंकित था। इसके बावजूद भी दुकानदार ने उससे 29.40 रुपए वसूले। परिवादी ने जब उससे लिए गए अधिक रुपए लौटाने को कहा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। परिवाद में गुहार की गई कि उससे वसूली गई अधिक राशि लौटाने के निर्देश देते हुए दुकानदार पर हर्जाना भी लगाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने विपक्षी दुकानदार पर हर्जाना लगाते हुए अधिक वसूली राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है।
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