पंजीकृत अमान्यता प्राप्त भारतीय समाज दल को कारण बताओ नोटिस जारी
प्रतापगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 119 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2024(6 वर्ष) के मध्य अयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा जनपद की भारतीय समाज दल पार्टी (पार्टी स्थल पता-85 चौक मकन्दूगंज प्रतापगढ़) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उन्होने बताया है कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को जारी कारण बताओ नोटिस पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है। कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन हलफनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ दिनांक 14 जुलाई तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 चतुर्थ तल विकास भवन लखनऊ को उपलब्ध करा सकते है एवं सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21 जुलाई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समय के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते है। यदि पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची में हटाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।
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