उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग : दो सौ रुपये के बदले अब चुकाने होंगे 75 हजार

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग : दो सौ रुपये के बदले अब चुकाने होंगे 75 हजार

जोधपुर। चार सिने दर्शकों को जबरदस्ती और नाजायज तरीके से सिनेमा हॉल में 200 रुपये की पॉप कार्न टिकट के साथ खरीदने को मजबूर किए जाने पर मिराज सिनेमा बायोस्कोप और मिराज एंटरटेनमेंट को पॉप कार्न की कीमत बल्कि 75 हजार 200 रुपये अदा करने होंगे। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा और सदस्य बलवीर खुडखुडिया ने परिवाद मंजूर करते हुए आदेश दिया कि दोनों विपक्षी परिवादी को दो माह में 20 हजार रुपये हर्जाना, पांच हजार रुपये परिवाद व्यय और 200 रुपये पॉप कार्न के तथा सिनेमा हॉल द्वारा दर्शकों से मुनाफाखोरी कर जबरन पॉप कार्न बेचने पर उपभोक्ता कल्याण कोष में 50 हजार रुपये भी जमा कराएं और जिला कलक्टर को उचित कार्रवाई करने वास्ते निर्णय की प्रति भी प्रेषित करने के आदेश दिए।

परिवादी अनिल भंडारी, उर्मिला भंडारी, रंजू जैन और शांति चंद पटवा ने परिवाद दायर कर कहा कि 24 मई 2018 को उन्होंने पिक्चर देखने के वास्ते 140 रुपये प्रति टिकट पेटीएम से बुक करवाए थे और सिनेमा हॉल पहुंचने पर उन्हें 90 रुपये के टिकट जारी किए गए और बताया गया कि अतिरिक्त 50 रुपये पॉपकॉर्न खरीद के अनिवार्य रूप से लिए जा रहे है। परिवादी की ओर से बहस करते हुए कहा गया कि सिनेमा हॉल में उन्हें गत्ते के डिब्बे में महज पांच दस रुपये की पॉप कार्न सुपुर्द की गई। उन्होंने कहा कि विपक्षी ने टिकट खरीद के साथ पॉप कार्न खरीदने को नाजायज तरीके से मजबूर किया सो उनका यह कृत्य न केवल अनुचित व्यापार व्यवहार है बल्कि सेवा में कमी और त्रुटि है। विपक्षी की ओर से कहा गया कि सिनेमा देखने की बुकिंग पेटीएम से की गई है और उनके कृत्य के वास्ते विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और पेटीएम को पक्षकार नहीं बनाया गया है सो परिवाद खारिज किया जाएं।

परिवाद मंजूर करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि परिवादी ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरीवश सिनेमा टिकट के साथ पॉप कार्न की अनुचित कीमत अदा करने के वास्ते बाध्य होना पड़ा। उन्होंने कहा कि पेटीएम ने सिनेमा प्रबंधन के निर्देशानुसार ही राशि वसूल की है सो अपने एजेंट के इस कृत्य के वास्ते विपक्षी ही जवाबदेह हैं।उन्होंने कहा कि पचास रुपये वसूल कर गत्ते के डिब्बे में पांच रुपए की पॉप कार्न सप्लाई की गई उन्होंने कहा कि परिवादीगण से दो सौ रुपये की राशि नाजायज रूप से वसूल की गई है जो विपक्षी का अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में दोष है। उन्होंने विपक्षी को आदेश दिया कि दो माह में परिवादी को पॉप कार्न कीमत दो सौ रुपये, 20 हजार रुपये हर्जाना और 5 हजार रुपये परिवाद व्यय अदा करें। उन्होंने कहा कि मिराज सिनेमा और मिराज एंटरटेनमेंट कानून व नियमों की अवहेलना कर दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाकर लम्बे समय से पांच दस रुपए की पॉप कार्न 50 रुपये में जबरन विक्रय कर रहे है सो उनके इस कृत्य के वास्ते उपभोक्ता कल्याण कोष में 50 हजार रुपये विपक्षी जमा कराएं। उन्होंने निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर को उचित कार्रवाई करने वास्ते भिजवाने का आदेश भी दिया।

 

 

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