नागपुर में संघ मुख्यालय की रेकी करने वाले जैश के आतंकी की जमानत अर्जी खारिज

नागपुर में संघ मुख्यालय की रेकी करने वाले जैश के आतंकी की जमानत अर्जी खारिज

नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय की रेकी करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी रईस अहमद शेख की जमानत याचिका शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने खारिज कर दी। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद उसने 11 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में जमानत के लिए अर्जी दी थी।रईस का पूरा नाम रईस अहमद शेख असदुल्ला शेख है और वह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के पोरा का रहने वाला है।

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने वाले रईस पर आरोप है कि वह देश में कोरोना महामारी के दौरान नागपुर के महल इलाके में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय की रेकी कर रहा था। इसके अलावा रेशमबाग इलाके में स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर की भी उसने रेकी की थी।

महाराष्ट्र एटीएस ने उसे 15 सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। तब से जैश-ए-मोहम्मद का यह आतंकी नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। रईस ने निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अर्जी खारिज होने के बाद उसने 11 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में जमानत के लिए अर्जी दी थी।

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