पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में लाखो के प्रोजेक्ट को मिल सकती मंजूरी
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उन्नाव। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने बताया हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रूपये एवं सेवा क्षेत्र में 20 लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकेगी। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये यह मान्य है। सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान एवं आरक्षित वर्ग जैसे महिलाओं तथा अन्य पिछडी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा।
शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक ऋण का प्राविधान है। उन्होंने बताया हैं कि परियोजना लागत पर शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। आरक्षित वर्ग को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत धनराशि एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान उद्योग स्थापित करने पर अनुमन्य है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने पर पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना में तीन वर्ष तक ब्याज में छूट मिलेगी। बेरोजगार व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र, फोटो, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नकल आवेदन में जरूरी है। योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक खादी आयोग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in/pmegpeportal की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी हेतु जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी उन्नाव से सम्पर्क भी कर सकते हैं।
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