शरीफ और इमरान खान के भाग्य का फैसला आज

The fate of Sharif and Imran Khan will be decided today

 शरीफ और इमरान खान के भाग्य का फैसला आज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राजनेताओं के आजीवन अयोग्यता मामले में दो जनवरी को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस काजी ईसा की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ संविधान के अनुच्छेद 62(1)(एफ) के तहत अयोग्यता की अवधि और चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन के सभी विवादों पर फैसला करेगी। इस सुनवाई का परिणाम नवाज शरीफ और इमरान खान के भाग्य का फैसला करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
देश के दोनों शीर्ष नेताओं को इस कानून के तहत अयोग्य करार दिया जा चुका है। शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने 2018 में दिए फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्यता जीवनभर के लिए थी लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार द्वारा 26 जून 2017 को चुनाव अधिनियम-2017 में किए बदलावों ने अयोग्य राजनेता के लिए केवल पांच साल की सजा तय की है। अब सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता अवधि को लेकर विवाद का निपटारा करेगी।

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ घोषित हुए थे अयोग्य
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 2017 में पनामा पेपर लीक मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से ही वह राजनीति से बाहर थे। इसी कानून के तहत ही उनके प्रतिद्वंद्वी इमरान खान को गत वर्ष तोशखाना मामले में अयोग्य करार दिया गया था। हालांकि, खान की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है और अयोग्यता के खिलाफ उनकी अपील अब तक लंबित है।

 

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