विमान सौदे में रिश्वत देने के दोषी नेपाली मूल के दीपक शर्मा को तीन साल की सजा

विमान सौदे में रिश्वत देने के दोषी नेपाली मूल के दीपक शर्मा को तीन साल की सजा

काठमांडू। अमेरिका की एक अदालत ने नेपाल एयरलाइंस को दो एयरबस ए330 जेट विमानों की आपूर्ति करने वाली विमानन सेवा फर्म एएआर कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेपाली मूल के नागरिक दीपक शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने शर्मा को विमान आपूर्ति के दौरान मापदंड बदलने और कीमत बदलने के लिए 60 लाख अमेरिकी डॉलर रिश्वत के तौर पर देने के मामले में दोषी ठहराया था।

वाशिंगटन के जिला न्यायाधीश अशोक मेहता ने दीपक शर्मा को तीन साल की सजा सुनाते हुए पहले छह महीने एक आवासीय सामुदायिक केंद्र में बिताने, 200 घंटे की सामुदायिक सेवा पूरी करने और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से स्व-निर्वासन करने का आदेश दिया है। इसके अलावा शर्मा को 150,000 डॉलर का जुर्माना देने और 130,835 डॉलर की उसकी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि शर्मा को अधिकतम 60 महीने की जेल की सजा की मांग की थी, लेकिन संघीय अभियोजकों ने जांच में उनके सहयोग का हवाला देते हुए 40 महीने की कम सजा का अनुरोध किया था। शर्मा ने अदालत के समक्ष अपने कार्यों के लिए पश्चाताप भी जताया था।

 

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