सिद्ध दोष बंदी को किया गया रिहा

सिद्ध दोष बंदी को किया गया रिहा

रायबरेली । हर्षिता मिश्रा, अधीक्षक जिला कारागार रायबरेली ने बताया है कि सिद्धदोष बंदी पुत्ती उर्फ रजनीश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, निवासी-ग्राम सिंधौना, थाना-मिल एरिया, जनपद-रायबरेली जो कि माननीय न्यायालय सी० जे०एम० कोर्ट रायबरेली द्वारा मु0अ0सं0-888/2022, धारा-379,411 आईपीसी, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-रायबरेली के वाद में जेल में बिताई गई अवधि तथा अर्थदण्ड रू0-5000/- की सजा से दण्डित किया गया था। उक्त बंदी पर अधिरोपित अर्थदण्ड रू0-5000/- एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था (एन.जी.ओ.) लखनऊ द्वारा जमा कराया गया। आज दिनांक-11.01.2024 को बंदी पुत्ती उर्फ रजनीश यादव को कारागार से मुक्त करते हुये  बंदी पुत्ती उर्फ रजनीश यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये पुनः अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जेलर हिमांशु रौतेला, उपजेलर, अनिल कुमार विश्वकर्मा, व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

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‘तरुणमित्र’ श्रम ही आधार, सिर्फ खबरों से सरोकार। के तर्ज पर प्रकाशित होने वाला ऐसा समचाार पत्र है जो वर्ष 1978 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जैसे सुविधाविहीन शहर से स्व0 समूह सम्पादक कैलाशनाथ के श्रम के बदौलत प्रकाशित होकर आज पांच प्रदेश (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड) तक अपनी पहुंच बना चुका है। 

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