जिले की एक अदालत ने अपहरण हत्या के 8 वर्ष पुराने मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 60000 अर्थदंड की सजा सुनाई

जिले की एक अदालत ने अपहरण हत्या के 8 वर्ष पुराने मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 60000 अर्थदंड की सजा सुनाई

कौशाम्बी। 12 फरवरी जिले के एक अदालत ने अपहरण हत्या के एक 8 वर्ष पुराने मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 60000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार कौशाम्बी  थाना क्षेत्र के उरई अशरफपुर गांव के रामखेलावन यादव द्वारा 12 फरवरी 2015 को सूचना दर्ज कराई गई उसके चचेरे भाई अर्जुन यादव का अपहरण कर हत्या कर दी गई है पुलिस ने इस मामले में गांव के ही सोनपाल लोध और उसके साथी दिनेश मौर्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रचलित की गई साक्ष्य जुटाने के बाद विवेचक द्वारा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई ए एस जे 7 स्पेशल जज पोक्सो एक्ट की अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने दोनों आरोपियों को अर्जुन यादव की हत्या का दोषी पाया जिस पर सोमवार को जज शिरीन जैदीने अभियुक्त सोनपाल लोध को आजीवन कारावास के साथ 60000 अर्थ दंड की सजा सुनाई , जबकि दूसरे अभियुक्त दिनेश मौर्य को 2 वर्ष की कारावास की सजा के साथ 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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