पूरे शहर में नहीं चला पाएंगे ई-रिक्शा: जेसीपी लॉ एंड आर्डर  

जोन वार जारी किया जाएगा इनका रूट

पूरे शहर में नहीं चला पाएंगे ई-रिक्शा: जेसीपी लॉ एंड आर्डर  

  • जाम से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस ने बनाया नया नियम
  • अब हर ई रिक्शा का होगा रजिस्ट्रेशन, भरना होगा फार्म
  • सड़क पर ई रिक्शा उतारने से पहले भरना होगा फार्म

लखनऊ। राजधानी में जाम की समस्या से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस द्वारा ई-रिक्शा के लिए नया नियम बनाया है। जिसके तहत अब नया ई रिक्शा लेने पर सबसे पहले उन्हें एक फार्म भरकर जमा करना होगा। जिसमें चालक और ई-रिक्शा स्वामी का पूरा ब्यौरा भरकर संबंधित थाने में जमा करना होगा। इसके बाद सभी ई-रिक्शा चालकों का एक डाटा तैयार किया जाएगा। इसके बाद कौन रिक्शा किस जोन में चलेगा इसके लिए एक स्टीकर जारी किया जाएगा। स्टीकर जारी करने के बाद अब कोई रिक्शा चालक दूसरे जोन में जाएगा तो फिर उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेंगी। इसलिए पूरे शहर को 16 जोन में बांटा जा रहा है। ताकि ई-रिक्शा का रूट निर्धारित किया जा सके।

उक्त जानकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुगम बनाने के लिए ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में ई-रिक्शा परमिट व्यवस्था से मुक्त है। जिस कारण इनका रूट का निर्धारण संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। परन्तु धारा 31 पुलिस एक्ट के अनुसार सड़कों पर व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। इसी प्रकार मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की धारा 115 एवं उत्तर प्रदेश वाहन नियमावली में मोटर वाहनों को संचालन को नियंत्रित किये जाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। इस नियम के अनुसार एक जनवरी से नई व्यवस्था ई-रिक्शा के लिए लागू की जा रही है। जनपद को एसीपी के क्षेत्र के अनुसार 16 जोन मेंं बांटा गया है। जिसमें तीन थाने लगभग होते हैं। किसी भी ई-रिक्शा को एक जोन में ही चलना अनुमन्य होगा। जिसके लिए उन्हें एक फार्म निर्गत किया जा रहा है। जिसमें वो जोन का विकल्प भरकर बताएंगे।

यह फार्म नि:शुल्क उपलब्ध होगा एवं किसी भी थाने पर जमा किया जा सकेगा। फार्म की प्राप्ति रशीद को ई-रिक्शा पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। जोन आवंटन के पश्चात समस्त ई रिक्शा को कलर कोडेड स्टीकर्स निर्गत किये जाएंगे। जिसके आधार पर पहचान होगी कि वे अपने जोन में चल रहे हैं या किसी अन्य जोन में चल रहे हैं। यह स्टीकर्स यातायात पुलिस द्वारा तैयार कराकर अपने कार्यालय या थानों के माध्यम से वितरित कराये जाएंगे। इसे ई- रिक्शा के स्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। फार्म जमा होने के बाद चालकों एवं मालिकों का मोबाइल नंबर, आपराधिक इतिहास, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की भी जानकार का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जिसे भविष्य में आनलाइन किया जाएगा। फार्म में अंकित सूचना भरकर देना अनिवार्य होगा। ई- रिक्शा का स्वामी या चालक बदलने पर उनके द्वारा इसकी सूचना नये स्वामी व चालक के पूर्ण विवरण के साथ यातायात कार्यालयको तीन दिवस में देना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त व्यवस्था को लागू करने के लिए एक जनवरी से 15 जनवरी तक लगभग साठ हजार फार्म छपवाकर निशुल्क बांटवाये जाएंगे एवं 30 जनवरी तक समस्त फार्म भरकर जमा करना होगा। फरवरी प्रथम सप्ताह में जोन का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा एवं फरवरी माह में ही कलर कोड स्टीकर्स आवंटित किये जाएंगे। स्टीकर्स पर क्यूआर कोड पड़ा होगा। जिसका स्कैन करने पर उसकी समस्त बेसिक डिटेज ज्ञात हो जाएगी। साथ ही लखनऊ वेबसाइट पर भी रिक्शा का नंबर भरकर विवरण रखा जा सकेगा। व्यवस्था लागू करने के लिए अन्य आदेश अलग से आवश्यकतानुसार जारी किये जाएंगे। उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर मोटर वाहन अधिनियम व पुलिस अधिनियम तथा सुसंगत प्राविधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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