दम्पत्ति पुरस्कार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

निराश्रित महिला से विवाह करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

बहराइच । जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 35 वर्ष से कम आयु की निराश्रित महिला से पुर्नविवाह करने पर विभाग द्वारा दम्पत्ति पुरस्कार योजना के तहत दम्पत्ति को रू. 11 हज़ार की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए श्री सिंह ने बताया कि निराश्रित महिला (जिसके पूर्व पति की मृत्यु हो चुकी हो) की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए,

विवाह करने वाले पुरूष की कोई दूसरी पत्नी जीवित न हो अथवा पुरूष अविवाहित हो तथा आयकरदाता न हो।जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सिंह ने खण्ड विकास अधिकारियों से अपेक्षा की है कि ग्राम स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए अधिकाधिक इच्छुक पात्र लोगों को योजना से आच्छादित कराने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने यह भी बताया कि योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय अथवा ब्लाक मुख्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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