जिले की अदालत ने हत्या के मामले में 8 साल बाद आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 55000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई
By Rohit Tiwari
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कौशाम्बी। जिले के एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 8 साल बाद आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 55 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार वादी राम सवारे द्वारा 20 जुलाई 2015 को पश्चिम शरीरा थाने में सूचना दर्ज कराई की अज्ञात लोगों द्वारा उसके पुत्र राधेश्याम उर्फ धुन्नू 10 की हत्या कर दी गई है।पुलिस हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू किया इस दौरान साक्ष्य के आधार पर गांव के ही राजेश का नाम प्रकाश में आया पुलिस ने राजेश को हिरासत में पूछताछ किया तो उसने राधेश्याम की हत्या करना स्वीकार किया पुलिस राधेश्याम की हत्या में राजेश का नाम शामिल करते हुए विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई ए डीजे 7 की अदालत में शुरू हुई अदालत में उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अभियुक्त राजेश को हत्या का दोषी पाया जिस पर आज जज सिरीनजैदीने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 55000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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