किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुमित को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक बल्कि मानसिक पीडा भी पहुंचाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि पीडिता के पिता ने एक अक्टूबर, 2023 को शिप्रा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी दो दिन से गुमसुम थी और रो रही थी। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि 28 सितंबर की शाम अभियुक्त ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त और पीडिता एक दूसरे को पहचानते थे और उम्र के इस पडाव में भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा अपराध हो सकता है। इसलिए उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

 

 

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