सोनीपत में 40 साल बाद हटेंगे कब्जे, गिराई जाएंगी 17 दुकानें
सोनीपत। सोनीपत के सुभाष चौक एटलस रोड पर
स्थित नगर पालिका की दुकानों को लेकर वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद अब निर्णायक
चरण में पहुंच चुका है। नगर निकाय की बनाई गई ये दुकानें मूलतः पार्किंग और हरित पट्टी
की जमीन पर बनी थीं, जिसके कारण क्षेत्र में हमेशा जाम और अतिक्रमण की समस्या बनी रही।
इन 17 दुकानों को लेकर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबी कानूनी प्रक्रिया
चली, पर अब सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
ने एक अगस्त 2012 को नगर पालिका की दुकानों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके अनुपालन
हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया। इस आदेश को रणधीर सिंह और अन्य ने सिविल कोर्ट
में चुनौती दी, लेकिन 2014 में याचिका खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त जिला
जज के समक्ष अपील की, जो 2016 में निरस्त कर दी गई। उच्च न्यायालय में दायर याचिका
भी 2023 में खारिज हुई। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाते
हुए स्पष्ट किया कि दुकानदारों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हटाया जाए, लेकिन राहत
नहीं दी गई।
राजस्व विभाग ने सार्वजनिक परिसंपत्ति
अधिनियम के तहत इन दुकानों को खाली कराने के लिए कलेक्टर अदालत में केस दायर किया।
30 अप्रैल 2025 को कलेक्टर ने आदेश जारी कर तहसीलदार को दुकानों को खाली कराने का निर्देश
दिया। अब तहसीलदार बिक्री कार्यालय ने
अंतिम नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 25 जून 2025 को दुकान नंबर 15 समेत सभी दुकानों
को प्रशासनिक कार्रवाई के तहत खाली कराया जाएगा। दुकानदारों से कहा गया है कि वे स्वयं
सामान हटा लें, अन्यथा जिम्मेदारी उनकी होगी। यदि किसी के पास अदालती रोक आदेश हो,
तो वह समय पर प्रस्तुत करें। उल्लेखनीय है कि ये दुकानें कस्टोडियन भूमि पर स्थित हैं,
जो ऐसी संपत्ति होती है जिसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता और जो सरकारी नियंत्रण
में रहती है।
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