ग्राम गाटम में हत्या कर शव को फांसी में लटकाने वाले दो आरोपित गिरफ्तार

ग्राम गाटम में हत्या कर शव को फांसी में लटकाने वाले दो आरोपित गिरफ्तार

दंतेवाड़ा।जिले के थाना कटेकल्याण क्षेत्र अंर्तगत ग्राम गाटम में मृतक कोसाराम पोडियामी पिता स्व.पांडु उम्र 33 वर्ष अपने घर के सामने आम पेड़ में 6 जून को फांसी में लटका मिला था। शव का शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु गला दबाने से होना बताया गया । जिस पर कटेकल्याण पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थाना कटेकल्याण में अपराध क्रमांक 27/2024 धारा 302,34,201 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर हत्या के दो आरोपितों बामन पोडियामी पिता गुलोड़ी उम्र 41 वर्ष ग्राम गाटम पेरमापारा एवं बामन पोडियामी पिता दोडगें उम्र 47 वर्ष ग्राम गाटम पुजारीपारा थाना कटेकल्याण के गिरफ्तार कर लिया है।अपराध करना स्वीकार किये जाने के बाद प्रकरण के दोनों आरोपितों को आज शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसाार थाना कटेकल्याण पुलिस को सूचना मिली कि मृतक कोसाराम पोडियामी पिता स्व.पांडु उम्र 33 वर्ष अपने घर के सामने आम पेड़ में 6 जून को फांसी लगा लिया है । प्रार्थी हरीश कुमार पोडियामी के रिपोर्ट पर 7 जून को मर्ग कायम कर मर्ग जांच पर लिया गया । कटेकल्याण पुलिस घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण एवं पंचनामा/शव निरीक्षण कार्यवाही से मृतक कोसाराम पोडियामी के पीठ, गला एवं कान में चोट के निशान दिखाई देने पर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा रवाना किया गया। जहां डॉक्टर के द्वारा शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु गला दबाने से होना बताया गया । इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशानुसार थाना कटेकल्याण में अपराध क्रमांक 27/2024 धारा 302,34,201 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । प्रकरण के आरोपितों बामन पोडियामी पिता गुलोड़ी उम्र 41 वर्ष ग्राम गाटम पेरमापारा एवं बामन पोडियामी पिता दोडगें उम्र 47 वर्ष ग्राम गाटम पुजारीपारा थाना कटेकल्याण को पेरमापारा एवं मथाडी के जंगल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि पूर्व रंजिश एवं मृतक द्वारा मारपीट करने से बदला लेने की नीयत से कोसाराम पोडियामी के घर के पास जाकर पैर एवं प्लास्टिक बोरी की मोटी रस्सी से सिर, पीठ में मारकर चोट पहुचाकर गला दबाकर हत्या करना बताया। हत्या की वारदात को छुपाने की नीयत से मृतक की लूंगी से मृतक के गले में फांसी का फंदा डालकर मृतक को आम पेड़ के डगाल में लटका देना स्वीकार किया है।

 

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