हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह के एम्स में इलाज पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह के एम्स में इलाज पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई। मामले में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि एम्स में संजीव सिंह का इलाज शुरू हुआ है या नहीं। यदि इसका जवाब नहीं आया तो आईजी जेल को कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता संजीव सिंह ने बीमारी का हवाला देते हुए 30 दिन के प्रोविजनल बेल का आग्रह कोर्ट से किया है। कोर्ट को बताया गया था कि संजीव सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं। नीरज सिंह की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल, 2017 से जेल में बंद हैं। इससे पूर्व भी हाई कोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। 21 मार्च, 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह समेत चार की हत्या हुई थी। 23 मार्च, 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय और गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

 

 

 

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