गायब मोबाइल की कीमत अदा करे बीमा कंपनी - जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संत कबीर नगर ,जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने गायबशुदा मोबाइल की कीमत रुपए नौ हजार 999 ब्याज समेत अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के पटखौली गांव निवासी विजय कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 23 जनवरी 2023 को खलीलाबाद बाईपास स्थित एक दुकान से रेडमी कंपनी का एक मोबाइल किस्त पर लिया, जिसकी कीमत रुपए नौ हजार 999 थी। उक्त मोबाइल का बीमा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी खलीलाबाद से हुआ था। वे मासिक किस्त का भुगतान नियमित रुप से करते रहे। उक्त मोबाइल दिनांक 21 मई 2023 को पूर्वान्ह लगभग 11 बजे गोलाबाजार खलीलाबाद में कहीं गायब हो गया, जिसकी प्राथमिकी कोतवाली खलीलाबाद में अगले दिन दर्ज कराया। बीमा के कागजात व अन्य प्रपत्र देने के बाद भी बीमा कंपनी ने मोबाइल के दाम का भुगतान नही किया। थक-हार कर न्यायालय के शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरान्त मोबाइल का दाम गायब होने के दिनांक से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10% ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इसके साथ ही रुपए 30 हजार क्षतिपूर्ति के रुप में अतिरिक्त अदा करना होगा।
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