बस चालक व कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किराए को लेकर हुआ था विवाद

मिल्कीपुर- अयोध्या । इनायत नगर थाना क्षेत्र स्थित मिल्कीपुर पेट्रोल पंप तिराहे पर मां शक्ति ट्रैवल्स बस के कंडक्टर द्वारा बस सवार दो युवकों को किराए को लेकर हुए विवाद में लोहे के राड से पीट पीट कर मरणासन्न किए जाने के मामले में युवक के पिता की तहरीर पर इनायत नगर पुलिस ने बस चालक एवं कंडक्टर अज्ञात के विरुद्ध गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने प्राइवेट बस को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि बीते 24 नवंबर को रनापुर गांव निवासी कैंसर पीड़ रामसुख यादव को उनके बेटे बेटे प्रेमचंद तथा युवक शिवम लखनऊ स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल इलाज कराने ले जा रहे थे।
 
वह मां शक्ति ट्रैवल्स की बस संख्या यू पी 44 एटी 2626 से सवार होकर अपने गांव स्थित तिराहे से लखनऊ के लिए निकले थे। बस में भीड़ अधिक थी। मरीज के साथ मौजूद उसके बेटे प्रेमचंद ने कंडक्टर से अपने बीमार पिता को बैठने के लिए सीट दिलाने का आग्रह किया, किंतु कंडक्टर ने मना कर दिया था। बस कंडक्टर ने मिल्कीपुर पेट्रोल पंप किराए पर मरीज सहित तीनों लोगों को उतार दिया था। किराए को लेकर कंडक्टर और युवकों में विवाद हो रहा था। तिराहे पर मौजूद काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे। इतने में गुस्साए कंडक्टर ने बस के केबिन से लोहे का रॉड लेकर प्रेमचंद तथा शिवम के सिर पर तगड़ा प्रहार कर दिया था।
 
जिसके चलते दोनों युवक लहू लुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उधर बस चालक मौके की नजाकत भांप भागना चाहा तब स्थानीय लोगों की भीड़ ने बस को रोकने का प्रयास किया। किंतु बस चालक ने इतनी तेज रफ्तार में बस आगे बढ़ा दिया कि सामने मौजूद लोगों की भीड़ बस की चपेट में आ सकती थी। घटना के बाद बस को खंडासा पुलिस ने अमानीगंज बाजार के पास रोकते हुए बस को इनायत नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवकों प्रेमचंद व शिवम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर ले जाया गया था।
 
डॉक्टर ने हालत गंभीर देख जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया था जिला अस्पताल में हालत में सुधार में होने के बाद डॉक्टरों ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया था। घटना के बाद कैंसर पीड़त रामसुख यादव ने बस चालक एवं कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा कायम किए जाने हेतु तहरीर दी थी। घटना के दो दिन बाद प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह ने अज्ञात बस चालक व कंडक्टर के खिलाफ धारा 323, 504, 506 एवं 308 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
 
Tags: Ayodhya

About The Author

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां

Latest News

60 बसों में 3500 श्रद्धालुओं को महाकुंभ के लिए किया रवाना 60 बसों में 3500 श्रद्धालुओं को महाकुंभ के लिए किया रवाना
बस्ती - हरैया विधायक अजय सिंह के द्वारा श्रद्धालुओं को धर्म और आस्था से जोड़ने के संकल्प के तहत निःशुल्क...
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन
कैडेट कॉर्पोरल दिव्या शेखावत ने आरडीसी में किया राजस्थान का प्रतिनिधित्व
मोटरसाइकिल दूसरे को देने की सजा भुगत रहा हूँ साहब ! छुड़ा दीजिए 
पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्माणाधीन गेस्ट हाउस का किया गया निरीक्षण
 पुलिस ने 8 गोवंशीय पशुओं  को कराया मुक्त, 2  गिरफ्तार 
डीएम और एसपी ने जनसुनवाई कर दिया गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश