राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ‘न्याय सबके लिए‘
सुलतानपुर- अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, प्रतिवर्ष 09 नवम्बर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम दिनांक 09 नवम्बर 1995 को प्रभाव में आया था। यह दिवस, सभी लोगों, विशेषकर महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक, दिव्यांग उपेक्षित समुदाय आदि, जिन्हें विधिक अधिकारों की जानकारी कम है, में विधिक जागरूकता का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य यह भी है कि नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क व समक्ष विधिक सेवाओं तथा लोक अदालत के महत्व के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए। इस वर्ष दिनांक 09 नवम्बर 2023 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर-15100 तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के मोबाइल एप ‘‘हर लीगल गाइड‘‘ का शुभारम्भ किया जाएगा।
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