नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन अभियुक्तों को सजा
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग पीडिता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नेपाल सिंह, प्रकाश और अमरचंद को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर चालीस-चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा की नाबालिग लडकी के साथ यौन हिंसा को आधार बनाकर बालिका की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को दांव पर कोई भी परिवार नहीं लगाना चाहेगा। यौन हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लेना बहुत दुष्कर होता है। बचाव पक्ष भी यह साबित नहीं कर पाया है कि दोनों पक्षों के बीच कोई रंजिश हो।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया की घटना को लेकर पीडिता ने 29 नवंबर, 2019 को जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया की वह इवेंट में वेटर का काम करती है। एक दिन पूर्व दोपहर को उसके घर के बाहर दो लडके खडे थे। इसमें से एक युवक उसका परिचित था। दोनों उसे अपनी कार में जबरन बैठाकर ले गए। इस दौरान उन्होंने उसे बीयर पिलाई। इसके बाद वह उसे सीकर रोड ले गए और रास्ते में कार बदल ली। वहीं उनका एक और साथी कार में बैठ गया। कार को जंगल जैसी रोड पर ले जाकर तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रास्ते में पेट्रोल पंप आने पर वह बहाना कर बाहर आ गई और वहां मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी। इस पर उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तीनों अभियुक्त वहां से भाग गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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