जिला जज की अध्यक्षता में हुई अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक
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जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व डासना जेल अधीक्षक आलोक सिंह रहे मौजूद
हापुड़ - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, जिला कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों को रिहाई किये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की अध्यक्षता में आज को अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के समस्त सदस्यगण के साथ मासिक बैठक एवं पीड़िता क्षतिपूर्ति कमेटी की बैठक आहूत की गयी। बैठक का संचालन श्रीमती छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा किया गया।
उक्त बैठक में श्रीमती छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा बताया गया कि आयोजित की गयी बैठक में ऐसे विचाराधीन बंदी, जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिला कारागार से रिहा नहीं हुए है, को रिहा किये जाने हेतु विचार किया गया। उक्त बैठक में Compoudable Offences, धारा 108, 116 दं०प्र०सं०, ऐसी बंदी, जो बीमार है, महिला Offenders, ऐसे बंदी, जिनको धारा 436 ए दं०प्र०सं० का लाभ दिया जा सकता है आदि पर विचार- विमर्श किया गया। बैठक में जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व डासना जेल अधीक्षक आलोक सिंह आदि उपस्थित रहे।
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