25 मार्च को बन्द रहेगी आबकारी विभाग की समस्त दुकानें-डीएम

बलरामपुर -  जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर  अरविन्द सिंह द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2024 को होली के त्योहार की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 25.03.़2024 को एक दिवस जनपद बलरामपुर की आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग एवं स्प्रिट की थोक व फुटकर दुकानों तथा सभी बार अनुज्ञापनों (एफ0एल0-6 एवं एफ0एल0-7) को बन्द रखने का निर्देश दिया गया है। उन्हांेनें निर्देशित किया है कि दुकानों की बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति/प्रतिफल देय नहीं होगा जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जायेगी।
 
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