शराब तस्करी मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा

  शराब तस्करी मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा

भागलपुर । भागलपुर के एडीजे 12 राजेश सिंह ने उत्पाद कोर्ट दो ने बुधवार को अवैध रूप से शराब की तस्करी मामले में युवक को पांच साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है।

उल्लेखनीय हो कि बीते 01 अगस्त 2023 को पुलिस रोको टोको अभियान चला रही थी। जिसमें सलेमपुर मोड़ सैनी के पास वाहन चेकिंग के दौरान 30 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी। उत्पाद कोर्ट मामले में गवाह गुजरे। सभी गवाह ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी।

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