बहराइच: आपदा से पीड़ितजनों को तत्काल राहत पहुंचाये तहसील प्रशासन: डीएम मोनिका रानी
बहराइच । जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जिले के समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एव ंनायब तहसीलदारों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए निर्देश दिया कि जनपद में दैवीय आपदा से सम्बन्धित कोई भी घटना होने पर सम्बन्धित तहसील प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितजन को त्वरित अनुमन्य राहत पहुंचायें। डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि सूचना तन्त्र को सक्रिय रखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा आपदा से सम्बन्धित छोटीे से छोटी घटना से अपडेट रहते हुए तत्काल अपेक्षित कार्यवाही अमल में लायंे तथा अपर जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी सूचना उन्हें भी उपलब्ध करायी जाय। डीएम ने सभी सम्बन्धित को सचेत करते हुए कहा कि तहसील से सम्बन्धित किसी घटना की जानकारी अन्य माध्यमो में प्राप्त होती है तो सम्बन्धित एसडीएम व नायब तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
डीएम ने सभी तहसीलों को निर्देश दिया कि दैवीय आपदा से सम्बन्धित घटनाओं में त्वरित राहत व बचाव कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर आवासीय क्षति होती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के सर पर साये के लिए तिरपाल तथा खाद्यान्न किट उपलब्ध कराया जाय तथा शासन द्वारा अनुमन्य आपदा राहत दिलाने के लिए शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पीड़ित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध करायें।
डीएम ने समसत एसडीएम को निर्देश दिया कि क्षेत्रीय लेखपालों को सक्रिय कर क्षेत्र में दैवीय आपदा के कारण होने वाली जनहानि, पशुहानि, आकाशीय बिजली, फसलहानि, कटान व जलभराव इत्यादि की सूचनाएं तत्काल कलेक्ट कर तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया कि तहसील क्षेत्र अन्तर्गत रेलवे के अण्डर पास में जलभराव की समस्या का भी संज्ञान लेते हुए रेलवे तथा सम्बन्धित नगर निकायों से सहयोग लेकर पानी की निकासी करा दें ताकि आमजन को असुविधा न होने पाये। डीएम ने कहा कि कहीं पर जलभराव नहीं होना चाहिए। एसडीएम को निर्देश दिया गया कि यदि तहसील में दैवीय आपदा से सम्बन्धित कोई घटना होती है तो तत्काल आडियो अथवा लिखित रूप से अपनी रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध करायें ताकि घटना को लेकर भ्रामक खबरें न फैलें।
भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में डीएम ने कहा कि प्रायः भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होती है कि उक्त प्रकरण में विभिन्न धाराओं अन्तर्गत मुकदमा प्रचलित है। डीएम ने निर्देश दिया कि सीमा से अधिक अवधि से लम्बित वादों को निर्णित कर शिकायती प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि फाईल गुम होने से सम्बन्धित मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्यवाही भी की जाय।
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