बालक से कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास

बालक से कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने सोमवार को बालक के साथ कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दाेषी काे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले 12 साल का किशोर घर से दवा लेने जा रहा था। विक्रम सिंह भारती उसे रास्ते में पकड़कर कमरे में ले गया। किशोर के मुंह में कपड़ा ठूंसा और हाथ पैर बांधने के बाद उससे कुकर्म किया। चीखने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग पहुंचे ताे आराेपित वहां से भाग गया। बालक के परिजनों ने विक्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी कर विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि गवाहों की गवाही तथा साक्ष्याें के आधार पर न्यायालय ने विक्रम को बालक से कुकर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

 

 

About The Author

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां

Latest News

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में पड़ोसी के किए दांत खट्टे जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में पड़ोसी के किए दांत खट्टे
श्रीनगर। भारत ने कल अलग-अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। सैन्य मुकाबले में पड़ोसी देश के लगभग सारे...
अब उद्घाटन और समापन समारोह दो ऐतिहासिक स्टेडियमों में होंगे आयोजित
पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के बचे हुए मुकाबले यूएई शिफ्ट
मुरादाबाद में गोकशी के आरोपितों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार
अब हर यात्री को देशभर के हवाई अड्डों पर  "सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक" से गुजरना अनिवार्य
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज़जेसन रॉय की रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी
भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में लेंगे हिस्सा